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जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार पर बड़ा फैसला

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जमीन के बदले नौकरी से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अदालत के अनुसार, रेलवे से जुड़ी नियुक्तियों में आपराधिक साजिश के तहत नियमों को ताक पर रखा गया और इसके बदले जमीनें हासिल की गईं। कोर्ट ने इस केस में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 52 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बरी किए गए लोगों में कई रेलवे अधिकारी भी शामिल हैं।
सीबीआई की चार्जशीट में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से पांच की मृत्यु हो चुकी है। अधिवक्ता अजाज अहमद ने बताया कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। औपचारिक रूप से आरोप 29 जनवरी को तय किए जाएंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले 19 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया था कि आरोप तय करने से संबंधित आदेश 9 जनवरी को सुनाया जाएगा। सीबीआई ने इस बीच अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर यह भी स्पष्ट किया था कि चार्जशीट में नामित कुछ आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है।
सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र, जबलपुर में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियां नियमों की अनदेखी कर की गईं। जांच एजेंसी के अनुसार, इन नियुक्तियों के बदले संबंधित अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीनें लालू यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम ट्रांसफर कराई गईं। सीबीआई का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में बेनामी लेन-देन भी हुआ, जिसे आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला माना गया है।

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